बेरोजगारी भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश जारी कर दिया है.
रायपुर. छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को बेराजगारी भत्ता देने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वादे और बजट में घोषणा के बाद अब राज्य सरकार ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है. इसी के साथ कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने एक अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही कौन पात्र होंगे और कौन अपात्र इसकी भी पूरी जानकारी साझा की गई है. इसके लिए प्रक्रिया क्या है यह भी बताया गया है.
ये है वांछित योग्यता (Requirement for Unemployment Allowance)
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो.
- 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो.
- आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो.
- रोजगार कार्यालय से पंजीकृत हों और 1 अप्रैल 2023 को हायर सेकेंडरी या अधिक योग्यता में रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वष पुराना हो.
- आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो, परिवार की समस्त आय भी ढाई लाख सालाना से ज्यादा न हो.
ये नहीं होंगे पात्र (Ineligible for Unemployment Allowance)
- परिवार के एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो शेष सदस्य आवेदन के लिए अपात्र होंगे.
- परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़ अन्य नौकरी में हों तो.
- पूर्व व वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व व वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य.
- 10 हजार रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले के परिवार के सदस्य.
- जिनके परिवार ने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके सदस्य.
- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट व पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य.
ये है आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया (How to Apply Unemployment Allowance)
- प्रक्रिया की पूरी जानकारी रोजगार विभाग व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित जनपद पंचायत में तो नगरीय क्षेत्र के आवेदक संबंधित नगरीय निकाय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे.
- संबंधित जनपद पंचायतों व नगरीय निकायों में सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे.
- संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकायों द्वारा आवेदन का परीक्षण कर पात्र-अपात्र का निर्णय लिया जाएगा.
- जनपद पंचायतें व नगरीय निकाय भत्ते की स्वीकृति पात्र आवेदकों को प्रदान करेंगे और उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि भी करेंगे.
- पात्र बेरोजगारों को भत्ते की राशि जनपद पंचायतें व नगरीय निकायों द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा.