रायपुर. छत्तीसगढ़ में प्रदेशभर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. इन सबके बीच नौकरी, पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा समेत अन्य कामों के लिए आय, जाति, निवास समेत दूसरे दस्तावेजों के लिए पटवारी द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से एक नई व्यवस्था शुरू की है. इसका लाभ लेते हुए कोई भी जरूरतमंद अपना दस्तावेज हासिल कर सकते हैं.
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विद्यार्थियों व प्रतियोगी छात्रों की परेशानी काे देखते हुए आदेश देने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है. इसके तहत जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक भू-अभिलेख, मिसल, अभिलेख, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर, जमाबंदी व नक्शा-खसरा आदि की नकल जिसमें आवेदक व उसके परिवार के किसी सदस्य की जाति अंकित है ये पटवारी के पास उपलब्ध होते हैं. यही दस्तावेज जिला कार्यालय के अभिलेखागार में और अन्य विभागों के विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं. ऐसे दस्तावेज पटवारी से प्राप्त करने के लिए आवेदकों को बाध्य नहीं करते हुए उनके द्वारा ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए.
वंशावली पंचायत से मान्य
जाति प्रमाण पत्र के लिए वंशावली या वंशवृक्ष की जरूरत होती है. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के अनुसार आवेदक से वंशावली प्राप्त करने के निर्देश हैं. यदि यह वंशावली अभिलेखों से पुष्ट है, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है. ऐसे में जरूरत होने पर ऐसी वंशावली ग्राम पंचायत के सचिव या ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार करते हुए आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
आयकर रिटर्न, बीपीएल, जॉबकार्ड के आधार पर आय प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र के लिए वांछित दस्तावेजों में नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए उनके द्वारा अंतिम वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न लिया जा सकता है. उनके नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक आय की जानकारी को भी मान्य करते हुए आय प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों खेतिहर मजदूरों, छोटे कृषकों को आय प्रमाणपत्र के लिए उनके द्वारा यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सूची में नाम होने या ऐसा राशन कार्ड होने या मनरेगा जॉब कार्ड या फिर श्रमिक का कार्ड होने पर भी सरपंच / पंचायत सचिव / पार्षद से आय के समर्थन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर इन दस्तावेजों से आय का प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है.
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