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शिक्षकों की भर्ती में छत्तीसगढ़ सरकार इनको देगी बोनस नंबर, क्या आप भी हैं हकदार, जानें पूरी डिटेल

 Newsbaji  |  May 14, 2023 02:03 PM  | 
Last Updated : May 14, 2023 02:03 PM
सांकेतिक फोटो.
सांकेतिक फोटो.

रायपुर. छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने भर्ती में हिस्सा ले रहे एक वर्ग को बोनस नंबर देने का ऐलान किया है. इसको लेकर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. राज्य में 12 हजार 489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है. भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है. इस बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. 

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों कों बोनस अंक देने का ऐलान किया गया है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बीते 13 मई को इस संबंध में राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है.
 
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 अंक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर दिए जाएंगे. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है. यह भी  स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक सत्र में एक वर्ष से कम अवधि के अध्यापन के लिए शून्य अंक देय होगा. एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 2 अंक देय होगा.

इनकी ही होगी पात्रता
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुुसार प्रमाण पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किया जाए, जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 24 जून 2019 को जारी पत्र अनुसार अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय शालाओं में अध्ययन के लिए व्यवस्था की गई है. इसके लिए आवेदक को अपनी कार्यावधि की स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में व्यापम पोर्टल पर बनाई गई अपनी इनरोलमेंट नंबर एवं व्यापम में पंजीकृत अपना मोबाईल नंबर अंकित करेंगे. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदनों का संबंधित प्राचार्य के प्रमाणीकरण उपरांत, व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, विशेष वाहक के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय भिजवाएंगे, यहां से हस्ताक्षर होने के बाद प्रमाण पत्र अपने कार्यालय से संबंधित को वितरित किया जाएगा.

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