बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में जारी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही ये उन युवाओं के लिए बड़ा झटका है, जो तैयारियों में लगे हुए थे और लंबे समय बाद शुरू हुई प्रक्रिया से खुश थे. हालांकि वे खुश हैं जिन्हें आस है कि अतिथि शिक्षकों को बोनस के प्रावधान के खिलाफ फैसला आ सकता है. जबकि अतिथि शिक्षकों की चिंता भी बढ़ गई है.
दरअसल, ये याचिका ही अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है. इसके अलावा विषयवार विज्ञापन जारी नहीं करने पर भी सवाल उठाए गए हैं. हाईकोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश के मुताबिक अब जब तक इस पर चर्चा कर निर्णय नहीं लिया जा सकता, तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी.
ये दिया गया है तर्क
याचिकाकर्ता वेदप्रकाश समेत अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से ये याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि प्रदेश में सेवा भर्ती नियम 2019 के प्रावधानों के तहत ही भर्ती की जानी है. उसमें अतिथि शिक्षकों काे बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में सरकार उन्हें परीक्षा में बोनस अंक दे रही है, यह नियमों के खिलाफ है.
विषयवार पद नहीं हो पर भी सवाल
इसके साथ ही विषयवार पदों को स्पष्ट नहीं किया गया है. महज शिक्षक के टी-संवर्ग के 4,659 पद और ई-संवर्ग के 1,113 पदों की भर्ती का जिक्र ही किया गया है. बता दें कि बीते 4 मई 2023 को ये विज्ञापन जारी किया गया था. विषय की जानकारी स्पष्ट नहीं करने को भी चुनौती दी गई है. अब अगली सुनवाई में इस पर चर्चा होगी.
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