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राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों की रिहाई, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

 Newsbaji  |  Nov 11, 2022 03:41 PM  | 
Last Updated : Jan 06, 2023 10:19 AM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी श्रीहर और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुबह नलिनी और आर.पी. रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट का आदेश आने के एक घंटे बाद ही उम्रकैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी।

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एस.नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उनकी जल्द रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए पेरारीवलन को रिहा कर दिया था। जिसने राजीव हत्याकांड में 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी। हाई कोर्ट ने उस समय उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था। अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। अगर वे जल्द रिहाई चाहते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

कांग्रेस बोली- कोर्ट ने देश की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा है कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्र जारी कर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। फैसला गलतियों से भरा हुआ है।

चुनावी रैली में हुई थी राजीव गांधी की हत्या
राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की एक लिट्टे आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। लिट्टे की महिला आतंकी धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छूए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबर्दस्त था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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