डेस्क. Rahul Gandhi Modi Surname Defamation Case: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट गुजरात से बड़ा झटका लगा है. मोदी सरनेम मानहानि केस में उन्हें कोर्ट ने न सिर्फ दोषी करार दिया है, बल्कि दो साल कैद की सजा भी सुनाई गई है. हालांकि उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई.
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बयान दे रहे थे. इसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बातें कह दी. इसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक और गुजरात सरकार में मंत्रील रहे पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. इस मामले की सुनवाई सूरत के सेशन कोर्ट में चल रही है. इससे पहले भी कोर्ट के नोटिस पर राहुल गांधी यहां पेश हुए थे.
नहीं थी ऐसी उम्मीद, अपील के लिए 30 दिन की मोहलत
अब जब मामले की अंतिम सुनवाई 23 मार्च 2023 को तय हुई थी तब राहुल गांधी समेत किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी. कोर्ट इस तरह की सजा सुनाएगी. लेकिन, सभी की उम्मीदों के विपरीत कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुना दी. वहीं सुनवाई से पहले राहुल गांधी भी पेशी पर उपस्थित हुए थे. उनके सामने ही उनकी मौजूदगी में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. बता दें कि सुनवाई के दौराान वे साफ मुकर गए कि उन्होंने ऐसा कहा है. फिर कहा कि उन्हें याद नहीं है कि किस चुनावी रैली में वे ये बात बोले थे. लेकिन, डिजिटल सबूत के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. वहीं राहुल गांधी आगामी 30 दिनों के भीतर इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील पेश कर सकेंगे.
समर्थक कर रहे नारेबाजी, फिर हुए निराश
राहुल गांधी सूरत स्थित सत्र न्यायालय परिसर में पहुंचे तब सूरत समेत गुजरात के अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी व राहुल गांधी के समर्थक पहुंच चुके थे. इस दौरान वे उनके समर्थन में नारेबाजी भी करते रहे. लेकिन, जैसे ही उन्हें फैसले की जानकारी हुई उनमें निराशा हुई. फिर एक-एक कर वे भी शांत हो गए और चले गए.
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