लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी ने सोमवार से शहर में डॉग पॉलिसी को लागू कर दी। इसके तहत पेट लवर्स को 31 जनवरी 2023 तक अपने पालतू पशुओं जैसे कुत्ता और बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और ऐसा नहीं करने पर हर महीने 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा।
दरअसल, शहर में पालतू कुत्तों के बढ़ते हमले को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से डॉग पॉलिसी में बदलाव करने के बाद उसे लागू कर दिया है। प्राधिकरण की OSD इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि डॉग पॉलिसी के तहत पेट पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 तक पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए पब्लिक का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर पेट ओनर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जुर्माने का प्रावधान
डॉग पॉलिसी के तहत पालतू पशुओं के आश्रय स्थल, पंजीकरण, नसबंदी और टीकाकरण संबंधी नियम तय किए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में कुछ दिन पहले इस नीति पर मुहर लगी। इसके बाद प्राधिकरण ने यहां के विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए), अपार्टमेंट के मालिकों के संगठनों और अन्य सामाजिक संस्थाओं से इस नीति के संबंध में सुझाव मांगे गए थे।
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