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मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद, जज से गिड़गिड़ाकर कहा- पुरानी सजा में इसे भी जुड़वा देते

 Newsbaji  |  Jun 05, 2023 04:22 PM  | 
Last Updated : Jun 05, 2023 04:22 PM
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है.
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है.

नेशनल डेस्क. उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड के मामले में फैसला आ गया है. उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बता दें कि सजा सुनाए जाने के बाद मुख्तार अंसारी ने जज से कहा कि उसकी उम्र को देखते हुए उसे न्यूनतम सजा दी जाए. उसने पुरानी सजा में ही इस इस सजा को जोड़ने की मांग करने लगा. बहरहाल फैसला आने के बाद अब अवधेश के भाई समेत कई अन्य लोगों की भी प्रतिक्रिया आई है.

ये था मामला
बता दें कि 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हुई थी. वारदात को वाराणसी में तब अंजाम दिया गया था जब अजय राय के घर के बाहर अवधेश राय खड़े थे और बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. कोई कुछ समझ पाता इससे पहले हमलावर फरार हो गए. तब अजय राय ने वैन का पीछा करने का प्रयास किया, लेक‍िन सफल नहीं हो पाए. इसके बाद अवधेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

इनका आया था नाम
इस मामले में अजय राय ने एफआईआर में मुख्तार अंसारी के साथ ही भीम सिंह और पूर्व एमएलए अब्दुल कलीम को नामजद किया था. स्थानीय अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ तो राकेश न्यायिक के खिलाफ इलाहाबाद जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. बाद में अब्दुल कलीम की मौत हो गई. बता दें कि बीते दिनों मामला स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था. इसी कड़ी में अब ये फैसला आया है.

मुख्तार को वीसी में बताई सजा
बता दें कि वाराणसी की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी पाया. फिर लंच के बाद सुनवाई की गई और उम्रकैद के साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया गया. वहीं वीसी के माध्यम से अदालत में पेश हुए मुख्तार अंसारी से जज ने कहा कि इस फैसले के बाद उसे कुछ कहना है. तब उसने कहा कि उसकी जो भी सजा चल रही है उसी में उम्रकैद की सजा को भी जोड़ दिया जाए. उसकी उम्र को देखते हुए उसे न्यूनतम सजा दी जाए. हालांकि अदालत की ओर से कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आदेश दिया जाएगा.

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