नईदिल्ली। सीबीआई ने एफसीआई में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मामले में लिप्त एफसीआई के एक भ्रष्ट डीजीएम और कंपनी के मालिक समेत अन्य की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान बतौर रिश्वत जमा किए 80 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। इससे पहले सीबीआई को आपरेशन कनक चलाते हुए 50 अलग—अलग ठिकानों पर छापेमारी और तीन महीने के कठिन प्रयास के बाद ये सफलता मिली है। साथ ही एफसीआई को घटिया चावल की सप्लाई चेन को भी तोड़ने में इससे मदद मिली है।
मामले के केंद्र में चंडीगढ़ और पंजाब रहे। सीबीआई ने एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम व अन्य संस्थाओं के साथ चैनलाइज्ड भ्रष्टाचार के अवैध साठगांठ के खिलाफ आपरेशन कनक चलाया। इस दौरान पंजाब व हरियाणा समेत अन्य जगहों को मिलाकर कुल 50 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, पटियाला, रोपड़, सुनाम, मोहाली, अंबाला आदि शामिल है। वहां मिले अलग—अलग इनपुट के आधार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए एफसीआई के कुछ कर्मियों को रिश्वत देकर पिछले छह महीनों के दौरान एफसीआई के कर्मियों, निजी चावल मिल मालिकों और अनाज व्यापारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पता लगाया गया।
इससे आरोपियों की पहचान करने में आसानी हुई। एफसीआई के सेवारत 34 व सेवानिवृत्त तीन कर्मियों, 17 निजी व्यक्तियों व अन्य संस्थाओं आदि सहित 74 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। साथ ही ये पता चला कि निजी गिरोह संचालकों ने एफसीआई कर्मियों को बड़े पैमाने पर रिश्वत दी है। इसके जरिए निजी चावल मिल मालिक और अनाज व्यापारी लो क्वालिटी के खाद्यान्नों को एफसीआई में जमा करा देते थे। गुणवत्ता जांच के दौरान भी ये रिश्वत देकर उसे ओके करा लेते।
कई मिल मालिकों ने निर्धारित मात्रा से भी कम चावल जमा कराया। लेकिन, इसे भी रिश्वत देकर कवर करा लिया गया और कम को भी ज्यादा दर्शाकर एफसीआई की राशि की बंदरबांट की गई। इसमें कर्मचारी स्तर के लोगों के साथ ही तकनीकी सहायकों, डीजीएम, एजीएम और यहां तक कि कार्यकारी निदेशक को भी रिश्वत दी। अंतत: सीबीआई ने इस अभियान के तहत जाल बिछाया। डीजीएम (गुणवत्ता नियंत्रण/कार्मिक), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के साथ ही खरड़ (पंजाब) स्थित राइस व एग्रो इंडस्ट्रीज फर्म के मालिक को 50 हजार रुपये की घूसख़ोरी के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही इससे संबंधित कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अन्य संपत्ति मिलाकर जब्ती का आंकड़ा 80 लाख रुपये बताया गया है।
रिमांड पर भेजे गए डीजीएम व मिल मालिक
सीबीआई ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों एफसीआई के डीजीएम और मिल मालिक को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश चंडीगढ़ की अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
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