Thursday ,November 21, 2024
होमदेश-दुनियाधोखाधड़ी का आरोपी अब नहीं कहलाएगा 420, आतंकवाद मामले में खैर नहीं, भारतीय न्याय संहिता की अधिसूचना जारी...

धोखाधड़ी का आरोपी अब नहीं कहलाएगा 420, आतंकवाद मामले में खैर नहीं, भारतीय न्याय संहिता की अधिसूचना जारी

 Newsbaji  |  Feb 24, 2024 04:49 PM  | 
Last Updated : Feb 24, 2024 04:49 PM
भारतीय न्याय संहिता समेत तीनों नए कानूनों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.
भारतीय न्याय संहिता समेत तीनों नए कानूनों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.

नेशनल डेस्क. धोखाधड़ी के मामले में आईपीसी की धारा 420 लगती है, ये सभी को पता है. अब ये चलन में ऐसे आ गया है कि धोखाधड़ी करने वाले या धोखेबाजों को 420 कह देते हैं. अब भारतीय न्याय संहिता में इनकी धाराएं भी बदल जाएंगी. इसी तरह के कई और बदलाव किए गए हैं. इसे 1 जुलाई को लागू किया जाएगा. वहीं अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर शनिवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है.

बता दें कि 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे. शनिवार को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे.

ये हैं नए आपराधिक कानून

  • भारतीय न्याय संहिता
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम

ऐसे चली प्रक्रिया
तीनों आपराधिक कानूनों से संबंधित बिल संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए थे. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ये कानून बन गए हैं. अब अधिसूचना जारी होने के बाद तय तिथि 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा. इससे पहले इसे लेकर प्रचार-प्रसार से लेकर प्रशिक्षण का दौर भी चलेगा. पुलिस से लेकर अदालत और वकीलों को इनका अध्ययन कर इन्हें अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा.

admin

Newsbaji

Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft