छत्तीसगढ़. महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण महाराज को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दे दी है। कालीचरण रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनकी जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कालीचरण की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
90 दिनों से जेल में है बंद
इससे पहले सोमवार को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के कोर्ट में कालीचरण के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा था कि किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक रूप से बयान देना कोई अपराध नहीं है। कालीचरण 90 दिनों से सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं और आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। जमानत उनका अधिकार है। लिहाजा उनको जमानत पर रिहा किया जाए। राज्य शासन की ओर से पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि संत कालीचरण को अपनी हरकतों से पछतावा नहीं है। इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जेल से बाहर आकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जमानत देने उचित नहीं है।
यह है पूरा मामला
बात दे कि रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अनर्गल बातें कर, उन्हें गाली देने वाले संत कालीचरण पिछले तीन माह से जेल में है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील मेहुल जेठानी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। जबकि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता नहीं है। शुक्रवार को जमानत अर्जी पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में सुनवाई हुई।
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