लखनऊ। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से उनके ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी, वो फिलहाल के लिए टल गई है। आम लोगों के बीच सुब्रत रॉय को 'सहाराश्री' नाम से भी जाना जाता है।
जारी हुआ था अरेस्ट वारंट
पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को आज यानी शुक्रवार को सशरीर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन सहाराश्री जब आदेश के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे तो नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुब्रत रॉय को 16 मई तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था।
पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि इससे पहले हाई कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को 16 मई को सुबह 10.30 बजे राय को कोर्ट में पेश करने को कहा था।
बता दे कि, सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वह सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुकी है।
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