लखनऊ। उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ MP/MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब्बास पर धोखाधड़ी कर एक लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का आरोप है। ये वारंट MP/MLA कोर्ट के विशेष ACJM अम्बरीष श्रीवास्तव ने जारी किया है। कोर्ट ने लखनऊ के महानगर थाना को अब्बास को 27 जुलाई तक गिरफ्तार करने के लिए मोहलत दी है।
पुलिस ने मांगा था गिरफ्तारी वारंट
महानगर इंस्पेक्टर ने कोर्ट में रिपोर्ट दी थी कि अब्बास के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए। अब पुलिस उसकी तलाश में कई ठिकानों पर छापामारी की कार्यवाही करनी शुरु कर दी है। मगर अब तक आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला है। लिहाजा नोटिस को चस्पा कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने अब्बास के खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में DBDL गन का लाइसेंस लिया था। डीबीडीएल का मतलब डबल बैरल ब्रीच लोड यानी शॉर्टगन से है। बाद में अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करवा लिया था।
इधर, अब्बास ने खुद को निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीद लिए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को जानकारी नहीं दी। धोखाधड़ी करके लाइसेंस को दिल्ली ट्रांसफर करवाया। उस पर 8 हथियार खरीदे गए थे।
विधायक अब्बास अंसारी पर कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें पहला मुकदमा लखनऊ के थाना महानगर में, दूसरा लखनऊ के ही थाना हजरतगंज, तीसरा गाजीपुर के थाना कोतवाली, चौथा प्रवर्तन निदेशालय ईडी इलाहाबाद क्षेत्र तो पांचवा आचार संहिता के उल्लंघन में मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज है। बता दे कि, अब्बास अंसारी के पास कुल 8 हथियार हैं जो वर्तमान में पुलिस और STF के कब्जे में रखे गए है।
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