नेशनल डेस्क. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़के की हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को आजीवन जेल में रहने की सजा दी है. ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले में बीते 12 जनवरी को फैसला दिया. प्रकरण के मुताबिक 12 लाख की एफडी के लालच में सौतेली मां ने बेटे को चाय में जहर डालकर उसे मार डाला.
जिला न्यायालय के शाहकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने मामले में मीडिया से चर्चा की. शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर 2021 को मुरार में रहने वाले राजू परिहार अपनी बेटी को ननिहाल छोड़ने के लिए गया था. इसी दौरान उसकी दूसरी पत्नी का बेटा नितिन परिहार अपनी सौतेली मां आराधना परिहार के साथ घर पर था. अराधना ने उसे चाय पीने को दी, जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब हो गई. राजू ने लौटने के बाद बेटे नितिन से पूछा तो उसने बताया कि अराधना ने उसे चाय पीने को दी थी, जिसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई. राजू अपने बेटे नितिन को लेकर अस्पताल पहुंचा तो जांच में पता चला कि राजू को चाय में जहर दिया गया है. इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई.
मृतक नितिन के बयान के आधार पर ही पिता राजू ने अपनी पत्नी आराधना उर्फ जूली के नाम मुरार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें भी पता चला कि बेटे को जहरीला पदार्थ दिया गया था. मामला जब कोर्ट में आया तो इस अभियोजन में 13 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें एडीजे कोर्ट ने सौतेले बेटे की हत्या के मामले में आराधना उर्फ जूली को दोषी पाया और आजीवन कारावास से दंडित किया.
मिली जानकारी के मुताबिक मृतक नितिन परिहार उसकी दूसरी पत्नी सीमा का इकलौता बेटा था. राजू की दूसरी पत्नी सीमा की मृत्यु 8 साल पहले एक सड़क दुर्घटना के दौरान हो गई थी. जिसके मोटर क्लेम में राजू को 8 लाख रुपए मिले थे. राजू ने इस पैसे को अपने व सीमा के बेटे नितिन के नाम एफडी के रूप में जमा करवा दिया था. रकम बढ़कर करीब 12 लाख रुपये हो गई थी. इसी रकम को हथियाने के लिए राजू की तीसरी पत्नी आराधना उर्फ जूली ने नितिन की हत्या की साजिश रची.
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