सूरजपुर. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर क्षेत्र के गांव में पदस्थ पटवारी सैय्यद मोहम्मद रजा द्वारा एक किशोरी और महिला से अश्लील हरकत के मामले में आजाक पुलिस ने उसके खिलाफ दो अलग-अलग अपराध दर्ज किया है. इधर, एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से उसके निलंबन का आदेश जारी कर दिया है. जबकि पटवारी संघ सूरजपुर ने भी उसे फिलहाल छह माह के लिए संघ से बाहर कर दिया है.
बता दें कि सूरजपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल पचिरा के तहत आने वाले पटवारी हल्का नंबर 15 का पटवारी सैय्यद मोहम्मद रजा पर आरोप है कि उसने एक आदिवासी ग्रामीण को ग्राम पंचायत भवन में बुलाया. वह अपनी 29 वर्षीय पत्नी के साथ आया. पटवारी ने उससे कहा कि उसकी काबिज जमीन का दस्तावेज बनाना है. इसके लिए पंचनामा समेत निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा. परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड व पासबुक की फोटो कापी जमा करनी होगी. इस तरह बहाने से उसे भेज दिया. उसकी पत्नी मौके पर ही थी. तभी पटवारी ने शरीर की जांच व पहचान चिन्ह के नाम पर महिला को आपत्तिजनक ढंग से छुआ था.
इस तरह की दूसरी हरकत
मामला उजागर होने के बाद एक किशोरी भी सामने आई. उसने भी बताया कि बीते पांच मई की शाम पटवारी ने उसके साथ भी ऐसी ही अश्लील हरकत की थी. तब उसके पिता फौती नामांतरण के कार्य से पंचायत भवन में पटवारी सैय्यद मोहम्मद रजा के पास पहुंचा था. पटवारी ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुलाने को कहा. किशोरी के पिता अपनी नाबालिग बेटी को लेकर वहां पहुंचा. पटवारी ने कहा कि उसकी बेटी का निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा और वंशावली में पांच गवाह व सरपंच की दस्तखत करानी होगी. किशोरी का पिता ये काम कराने चला गया तब भी धोखे में रखकर पटवारी ने नाबालिग से छेड़खानी की थी.
ये मामले किए गए दर्ज
छेड़छाड़ व एट्रोसिटी एक्ट के साथ ही पाक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है. इधर, एसडीएम का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामले की विभागीय जांच भी की जाएगी. इसके बाद और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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