रायपुर. बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को फोन पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. धमकी देने के आरोप में रायपुर के वकील फैजान खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बांद्रा पुलिस ने धमकी से जुड़े मामले में फैजान को 7 नवंबर को नोटिस जारी कर 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन आने का निर्देश दिया था, लेकिन फैजान पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने धमकी के साथ 50 लाख रुपये की मांग की थी और शाहरुख खान की सुरक्षा को लेकर स्थिति गंभीर हो गई थी.
इससे पहले फैजान खान ने शाहरुख खान की एक फिल्म के डायलॉग पर आपत्ति जताई थी, जिसमें एक संवाद के तहत हिरण को पकाने और खाने की बात कही गई थी. फैजान ने इसे बिश्नोई समाज की आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बताया, जो हिरण को पूज्य मानता है. उन्होंने इस संवाद को लेकर मुंबई और जोधपुर में शिकायतें दर्ज करवाईं, जिसमें उनका कहना था कि इस संवाद से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. हालांकि, अब फैजान पर लगाए गए आरोपों के चलते यह विवाद और बढ़ गया है, क्योंकि धमकी देने के मामले में उनका नाम सामने आया है.
फोन गुमने की शिकायत के बाद किया गया था धमकी भरा कॉल
फैजान खान ने रायपुर के खम्हारडीह थाने में 2 नवंबर को अपने मोबाइल फोन के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में उन्होंने फोन की गुमशुदगी की जानकारी दी, लेकिन इसके तीन दिन बाद यानी 5 नवंबर को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धमकी भरा कॉल किया गया. पुलिस ने कॉल का पता लगाया और जांच के दौरान पाया कि यह कॉल उसी फोन से की गई थी जिसकी गुम होने की शिकायत फैजान ने की थी. इस मामले ने पुलिस को संदेह की स्थिति में डाल दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई.
50 लाख रुपये की हुई थी मांग
पुलिस के अनुसार, धमकी देने वाले कॉलर ने शाहरुख खान के बांद्रा स्थित बैंड स्टैंड वाले घर को निशाना बनाने की बात कही और उन्हें मारने की धमकी दी. कॉलर ने 50 लाख रुपये की मांग करते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो शाहरुख खान को जान से मारने की योजना है. कॉलर से नाम पूछे जाने पर उसने खुद को सिर्फ "हिंदुस्तानी" बताया. इस धमकी के बाद पुलिस सतर्क हो गई और तुरंत मामले की जांच शुरू की.
ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी
पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद फैजान खान पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 308 (4) और 351 (3)(4) के तहत आरोप लगाए गए हैं. 12 नवंबर को मुंबई पुलिस ने रायपुर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया और अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाने की प्रक्रिया जारी है. पुलिस की मानें तो उनसे पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि इस धमकी के पीछे कोई और बड़ा कारण है या नहीं.
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