रांची. रांची में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। तिर्की को गैर अनुपातिक सम्पत्ति रखने के मामले में तीन वर्ष की कठोर कारावास के साथ तीन लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
रांची में CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसमें तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। अदालत ने इन्हें दोषी करार देने के साथ ही सजा भी सुना दी है।
बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI ने एक अगस्त 2010 को केस दर्ज किया था। CBI जांच में पता चला है कि तिर्की ने मांडर के विधायक रहते मार्च 2005 से जून 2009 तक 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
CBI की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 और बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए थे। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा ने 2009 में निचली कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। निचली कोर्ट ने एक जुलाई 2009 को जांच का आदेश दिया था।
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