बालोद। शराब के नशे में वाहन चलाने की वजह से ना जानें कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। खासतौर पर देश के बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं हर रोज़ देखने को मिल रही हैं। पुलिस ऐसे लोगों खिलाफ लगातार मुहिम चलाती है। लेकिन कुछ लोग शराब पीकर वाहन चला कर अपनी जान के साथ-साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के कड़े प्रावधान है।
400 लोग हर रोज गवां रहे दुर्घटना में जान
सरकार द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े में ये पाया गया है कि करीब 400 लोग हर रोज सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। हर रोज हो रहे इन हादसों में कई ऐसे मामले भी होते हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं।
शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे
शराब में मौजूद अल्कोहल की वजह से इंसान अपने होश खो देता है। ऐसे में शराब पिए हुए व्यक्ति का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। जिसकी वजह से सड़क पर किसी खतरनाक परिस्थिति में ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाता। शराब पीकर गाड़ी चलाना मतलब हादसे को न्योता देना है। इस हादसे में कार में सवार लोगों को गंभीर चोट लग सकती है या फिर जान भी जा सकती है।
खतरा ज्यादा
शराब पीकर गाड़ी चलाने से आपको तो खतरा है ही, साथ में उन लोगों को भी खतरा है जो सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। शराब के नशे में हो सकता है आपकी टक्कर दूसरी गाड़ी या सड़क पर घूम रहे लोगों से हो जाए। ऐसे हादसों में उनकी जान भी जा सकती है। बताया जाता है कि अगर आपके प्रति 100 ml खून में अल्कोहल की मात्रा 20 mg से ज्यादा पाई जाती है तो इससे आपकी आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और अगर आपके प्रति 100 mg खून में अल्कोहल की मात्रा 50mg से ज्यादा पाई गई तो आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाएगा और ऐसे में ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक है।
क्या है कानूनी प्रावधान
कानून के मुताबिक अल्कोहल की अनुमेय सीमा 30 mg अल्कोहल प्रति 100 ml खून है। अगर किसी ड्राइवर के खून में अल्कोहल की मात्रा इस तय सीमा से ज्यादा पाई गई तो उसे जेल हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। आप यदि ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तब आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती है। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो पहली बार में ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने की सजा क्या है?
जानकारी के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10000 रुपए जुर्माना लगेगा, जबकि खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। ओवरलोडिंग पर 20000 रुपए जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
बालोद, छत्तीसगढ़ पुलिस
भिलाई की स्मृति नगर चौकी पर पथराव, पुलिस ने 14 लोगों पर दर्ज किया मामला
शबरी पार छत्तीसगढ़ दाखिल हो रहे नक्सली का एनकाउंटर, एक जवान भी घायल
Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft