रायपुर. छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर बड़ी खबर है. अब तक आवेदन करने वाले कुछ आवेदकों में से 33 हजार से अधिक का आवेदन पेंडिंग में रखे गए हैं. 57 हजार 207 आवेदनों को ही सत्यापन के ही स्वीकृत किया गया है. इसमें से 20 दिनों के भीतर 30 हजार बेरोजगारों का भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है. 1 अप्रैल 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी. इसे छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना बताई जा रही है.
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक योजना के तहत 20 दिनों के भीतर ही 30 हजार आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है. योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91 हजार 49 आवेदन मिले हैं. इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है.
इस तरह मिलेंगे पैसे
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रुपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है. बताया जा रहा है कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है.
24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल
बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल https://berojgaribhatta-cg-nic-in01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है. बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है. पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं.
बता दें कि बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है. योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो. आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो. पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो.
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