रायपुर. छत्तीसगढ़ में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पुराने 58 प्रतिशत आरक्षण पर अंतरिम राहत देते हुए इसी के अनुसार फिलहाल भर्ती की अनुमति दे दी गई है. इससे रुकी हुई भर्तियों पर प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासनकाल के दौरान लागू किए गए 58 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को एक जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कहा गया कि संविधान में ही आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं दिए जाने का उल्लेख है. ऐसे में 58 प्रतिशत आरक्षण देना संविधान के विपरीत है. तब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक करार दिया था और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ आरक्षण कानून स्वत: ही समाप्त हो गया था.
कांग्रेस सरकार ने लाया नया अध्यादेश
वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का प्रावधान समाप्त होते ही नए सिरे से समीक्षा की और फिर नया संशोधित आरक्षण कानून बनाने के लिए कवायद शुरू की. विधेयक का मसौदा तैयार कर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया. इसे पारित करने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया. खास ये कि इस बार आरक्षण और बढ़ाकर 76 प्रतिशत कर दिया गया है.
राज्यपाल ने रोका और बढ़ी समस्या
बता दें कि हाईकोर्ट में आरक्षण कानून के हाईकोर्ट में स्थगित होने के बाद तमाम भर्तियों पर रोक लग गई, क्योंकि आरक्षण को लेकर कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं होने से यह संभव नहीं हो रहा था. अब सभी को इंतजार नए कानून के लागू होने का था. लेकिन, तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उईके ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया. नतीजा मामला पेंडिंग ही रहा. नए राज्यपाल ने भी आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है. मामला अटका हुआ है और साथ में अटकी है भर्ती प्रक्रिया.
युवाओं को जगी उम्मीद
जिन उम्मीदवारों ने विभिन्न विभागों के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, परीक्षा दी थी और जिनका चयन सूची में नाम आया था, सभी निराश थे. भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह स्थगित थी. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है तो युवाओं की उम्मीद भी एक बार फिर से जग गई है.
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