रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने, भंडारा आयोजित करने की प्रवृतियों को हतोत्साहित करने एवं सार्वजनिक यातायात को बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।
सार्वजनिक मार्गों को रोकने वालो पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने, सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने वालों पर एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम एवं अन्य भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए है।
अब सड़कों पर नहीं कर पाएगे पार्टियां
सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, निजी आयोजनों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन, पार्टियां और अन्य कोई भी निजी कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए है।
इनके लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। मुख्य सचिव ने इस तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने और संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने एसओपी तैयार करने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी दिए है।
अगर चूक हुई तो नपेगे अधिकारी- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं एक से अधिक बार होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी रखें। इसके लिए विजिलेंस टीम गठित करें, जो ऐसी घटनाओं पर नजर रखेंगे और तुरंत कार्रवाई कर सकें।
01 लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश, छत्तीसगढ़ में एक रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल
साय कैबिनेट की बैठक, पढ़िए बड़े निर्णय
डबल इंजन सरकार का बजट होगा पेश, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा- वित्त मंत्री
Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft