Wednesday ,October 23, 2024
होमछत्तीसगढ़SI और प्लाटून कमांडर भर्ती का रास्ता साफ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार...

SI और प्लाटून कमांडर भर्ती का रास्ता साफ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

 Newsbaji  |  Sep 23, 2023 12:18 PM  | 
Last Updated : Sep 23, 2023 12:18 PM
हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पर रोक लगाने से इनकार किया है.
हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पर रोक लगाने से इनकार किया है.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में एसआई व प्लाटून कमांडर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों का आरोप लगाकर इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी. आखिरकार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बंद लिफाफे में मिले जवाब से संतुष्टि जताई है. इसके साथ ही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.

बता दें कि रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सूबेदार, सब-डब्ल्यूईडी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया था. इसमें बताया गया था कि हस्तलेखन विशेषज्ञ, उप-निरीक्षक (प्रश्नांकित दस्तावेज), सभी श्रेणियों में विज्ञापन दिया गया था. वहीं अवर निरीक्षक और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) म‍िलाकर कुल 975 रिक्तियां थीं.

नहीं दिया जवाब
याचिका दायर करने वालों की बड़ी तादात में संख्या थी. लेकिन, उनकी ओर से इस संबंध में जवाब पेश नहीं किया गया. इस स्थिति में याचिकाओं के त्वरित निपटान की कोई संभावना नहीं थी. बाद में उन्हें 3 सप्ताह का और समय दिया गया. इसके बाद  अब आदेश जारी किया गया है.

जवाब के लिए अब भी समय
कोर्ट ने बहरहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन, याचिकाकर्ताओं को मौका दिया गया है. 30 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है. इस दौरान संतोषजनक जवाब पेश किया जाता है तो आगे निर्णय लिया जाएगा.

admin

Newsbaji

Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft