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मेंटेनेंस शुल्क दिया नहीं और बिल्डर की कर दी शिकायत, रहवासियों को 4.32 करोड़ तो सोसाइटी को 29 लाख देने का आदेश

 Newsbaji  |  Sep 22, 2023 04:02 PM  | 
Last Updated : Sep 22, 2023 04:02 PM
रेरा ने बिल्डर के पक्ष में फैसला सुनाया है.
रेरा ने बिल्डर के पक्ष में फैसला सुनाया है.

रायपुर. बिल्डर की जब कभी मन करे शिकायत कर दो और कार्रवाई तय है, ऐसा सोचने वालों को तगड़ा झटका लगा है. रेरा में शिकायत करने वाले ऐसे ही कॉलोनीवासियों को 4.32 करोड़ रुपये का मेंटेनेंस शुल्क जमा करने का आदेश दिया गया है. साथ ही सोसाइटी को भी 29 लाख रुपये देने को कहा है.

बता दें कि कॉलोनी का रखरखाव करने के एवज में कॉलोनीवासियों को एक निश्चित रकम देनी होती है. उसी पैसे से कॉलोनी में समुचित व्यवस्थाएं की जाती है. इसी कड़ी में लाभांडी में प्रमोटर एसपी बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रहेजा रेसीडेंसी तैयार कराई गई है. साल 2018 से रेरा में इस रजिस्टर्ड कंपनी के खिलाफ कालोनी के रहवासियों ने सुविधाएं नहीं देने की शिकायत की थी.

जवाब में ये कहा
इस बीच रेरा की ओर से बिल्डर से जवाब मांगा गया. साथ ही बिल्डर द्वारा कॉलोनी के रहवासियों और सोसायटी के खिलाफ शिकायत की गई. बताया कि प्रमोटर कालोनी निर्माण और विकास का सभी काम करा चुका है. बल्कि मेंटनेंस कालोनीवालों को सोसाइटी बनाकर करना चाहिए. जबकि रहवासी मेंटनेंस चार्ज नहीं देते हैं. वहीं सोसाइटी कालोनी को हैंडओवर करती है, जिसके कारण प्रमोटर को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. उसे अपनी जेब से पैसा लगाकर कालोनी का रखरखाव करना पड़ता है.

रेरा का ये आदेश
दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा ने अपना फैसला सुनाया है. इसमें कहा गया है कि  रहेजा सोसाइटी बिल्डर को 29 लाख रुपये देगी. इसके अलावा एसपी डेवलपर्स द्वारा रहवासियों से 4 करोड़ 32 लाख 76 हजार 650 रुपये वसूलकर दो महीने में रहेजा रेसीडेंशियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते में जमा कराए. यानी रहवासियों को ही इसमें पैसे देने होंगे.

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