रायपुर. जग्गी हत्याकांड मामले में दोषी ठहराए गए सभी 28 आरोपियों को आज सेशन कोर्ट में पेश होना था. वहीं 5 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त समय दिए जाने के लिए याचिका दायर कर दी थी. इस पर फैसला आ गया है और अब उन्हें 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है. वहीं बाकी को कोर्ट में पेश होना है.
बता दें कि पूर्व में सेशन कोर्ट ने इस मामले में 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर कोर्ट ने लंबे समय बाद हाल ही में अपना फैसला सुनाया था. इसमें सेशन कोर्ट के आदेश को यथावत रखा गया है.
इस समय सभी 28 आरोपी जमानत पर बाहर हैं. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हें 15 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना था. इससे पहले ही 5 आरोपियों आरसी त्रिवेदी, वीके पांडेय, अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी और याह्या ढेबर ने पेश होने और जेल जाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. इस पर अब फैसला आ गया है और उन्हें 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है. वहीं अब बाकी को पेश होना होगा. जबकि इस मामले में 2 आरोपी विक्रम शर्मा और बुलटू पाठक की मौत हो चुकी है.
ये हैं दोषी ठहराए गए आरोपी
चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल, शिवेंद्र सिंह परिहार, फिरोज सिद्दीकी, विक्रम शर्मा (मौत हो चुकी है), विनोद सिंह राठौड़, राकेश कुमार शर्मा उर्फ बब्बू, संजय सिंह कुशवाहा उर्फ चुन्नू, रविंद्र सिंह उर्फ रवि, राजू भदोरिया, नरसी शर्मा, सत्येंद्र सिंह, विवेक सिंह भदोरिया, लाला भदोरिया, सुनील गुप्ता, अनिल पचौरी, हरीश चंद्रा, बुलटू पाठक (मौत हो चुकी है), सुरेश सिंह, सूर्यकांत तिवारी (राहत), अमरीक सिंह गिल, अविनाश उर्फ लल्लन सिंह, जामबंद उर्फ बबलू, श्याम सुंदर उर्फ आनंद शर्मा, विनोद सिंह उर्फ बादल, विश्वनाथ राजभर, अशोक सिंह भदोरिया, राकेश चंद्र त्रिवेदी, वीके पांडे.
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