रायपुर. पूर्व प्रमुख सचिव व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निज सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकेगी. लिहाजा दोनों मंगलवार को ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अवन्वेशष ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे. वहां उनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ की गई. बता दें कि भले ही उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, लेकिन वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकेंगे. साथ ही उन्हें हर महीने की चार तारीख को ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पेश होना होगा.
बता दें कि अमन सिंह व उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रकरण दर्ज है. ईओडब्ल्यू उनके मामले की जांच कर रही है. पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार में वे प्रभावशाली अफसर रहे थे. तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने उन्हें अपना निज सचिव बनाया था. तब नान घोटाले समेत कई मामलों में भी उन पर आरोप लगाया गया था. इन सबके बीच सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा ने आर्थिक अपराध अन्वेशष ब्यूरो से शिकायत की थी. तब ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की. इस दौरान इस मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी.
निचली अदालत ने खारिज की थी जमानत
अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह ने इससे पहले निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए जमानत आवेदन दिया था. लेकिन, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. तब उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की. तब ईओडब्ल्यू के वकील ने इसका विरोध किया. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतोदास और सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा भी मौजूद रहे. उन्होंने भी जमानत देने का विरोध किया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को फैसला सुनाया, जिसमें उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई. उसके ठीक चार दिनों पर दोनों ईओडब्ल्यू में पेश हुए हैं.
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