रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यातायात नियमों को तोड़ना आपके लिए भारी पड़ सकता है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों को अब दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000 रुपए की जगह अब 2000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। यहीं नहीं आम जनता द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ के आधार पर यातायात पुलिस यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले के नाम पर ई चालान नोटिस घटना का वीडियो फुटेज व फोटोग्राफ्स समेत जारी किया जाएगा।
रेड सिग्नल जंप करने पर 2000 रुपए का जुर्माना
ट्राफिक DSP सतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि राजधानी रायपुर की सुगम यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के पर एक्शन लिया जाएगा। यातायात पुलिस अब लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई हैं। अब रेड सिग्नल जंप करने वाले वाहन चालकों से नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 रुपए का जुर्माना वसूला किया जाएगा।
CCTV से रखी जाएगी नजर
राजधानी के प्रमुख चौक-चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरा के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। नए मोटरयान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से के आधार पर ही ई चालान जारी किया जाएगा। रेड लाइट जंप, रांग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार, स्टाप लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के नाम पर ई चालान नोटिस जारी की जा रही है। यह नोटिस वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज, वाइस काल मैसेज और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है।
9479191234 पर आप भी कर सकते है शिकायत
यातायात पुलिस ने नई पहल भी शुरू की है। अब आम जनता द्वारा यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का फुटेज भेजने पर ई चालान जारी किया जायेगा। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स दिनांक घटना, समय के साथ आम जनता यातायात पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 94791 91234 पर भेज सकती है। शिकायत करने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा।
नियम तोड़ने पर 5000 रुपए का जुर्माना
अगर वाहन चालक रेड लाइट जंप कर आगे निकल जाता है तो उसे 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले को भी 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जबकि दूसरी बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि 5000 रुपए हो जाएगी।
वहीं, लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग या बाइक स्टंट करने वालो की खैर नहीं। लापरवाही से दूसरों की जान को संकट में डालकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
रुंगटा पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय रूंगटा यूथ सम्मेलन, नीति निर्माण में होगा लाभकारी
भिलाई की स्मृति नगर चौकी पर पथराव, पुलिस ने 14 लोगों पर दर्ज किया मामला
Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft