रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करना हो या फिर ड्राप, आपको गाड़ी रखने के लिए किसी तरह का पार्किंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा. शर्त ये कि ये काम आपको 4 मिनट के भीतर करना होगा. इससे ज्यादा देर तक गाड़ी रोकी तो पार्किंग चार्ज देना होगा. इसी तरह नो पार्किंग में गाड़ी रखते हैं तो पेनाल्टी पूरे 500 रुपये के देने होंगे.
बता दें कि बीते कुछ समय से रायपुर एयरपोर्ट में पार्किंग को लेकर कई तरह के विवाद हो रहे थे. अमूमन एक शिकायत ये रहती थी कि महज छोड़ने या लेने के लिए गाड़ियां ले जाते हैं, उसके लिए भी पार्किंग चार्ज देने पड़ते हैं. आखिरकार इन सभी समस्याओं को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने चर्चा की और फिर ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं. कुछ में राहत है तो गलतियां करने वालों के लिए भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. कुछ बाधाएं थीं उन्हें भी दूर किया गया है. शिकायत के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है.
एयरपोर्ट में भी ड्राॅप एंड गो
रेलवे स्टेशन की तरह अब रायपुर एयरपोर्ट में ड्रॉप एंड गो की तरह सुविधा शुरू की गई है. यानी एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग के पास किसी को लेने आए हैं या छोड़ने, तो 4 मिनट के भीतर निकल जाएं. ऐसे में पार्किंग का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. हालांकि पर्ची तब भी दी जाएगी, जिसमें समय दर्ज रहेगा.
इन जगहों पर गाड़ी रखी तो कटेंगे 500
नियमों में भी सख्ती बरती गई है, ताकि अव्यवस्थित तरीके से गाड़ी रखने से किसी को असुविधा न हो. इसके तहत एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग पर गाड़ी रखी तो 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा. खास ये कि ड्रॉप एंड गो में ही आप 4 मिनट से गाड़ी खड़ी रखते हैं तो भी ये पेनाल्टी देनी होगी.
कर सकेंगे शिकायत
एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर प्रवीण जैन का कहना है कि चार मिनट से कम समय में पार्किंग शुल्क लेने या गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपये से ज्यादा शुल्क लेने पर शिकायत की जा सकेगी. कब और कहां शिकायत कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए भी जगह-जगह बैनर लगाए गए हैं. कौन सी शिकायत किस अफसर से शिकायत कर सकते हैं ये भी स्पष्ट किया गया है.
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