रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत दी है. 31 मार्च तक जमा होने वाले संपत्तिकर की समयसीमा बढ़ाकर 15 अप्रैल किया गया था. लेकिन, अब नागरिकों को सुविधा देते हुए इसे 30 अप्रैल कर दिया गया है. यानी इस डेट तक आप संपत्तिकर बिना किसी पेनाल्टी के जमा कर सकेंगे. कई लोगों को इससे राहत मिली है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब भी टैक्स जमा नहीं कर पाए थे.
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पहल की शुरुआत की है. उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से इस बारे में चर्चा की. इसके बाद उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया. इसी के साथ अब प्रदेश के सभी निकायों में पत्र भेजा गया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने भी 31 मार्च तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं किया है, वे 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त राशि के संपत्तिकर जमा कर सकते हैं.
कोरोनाकाल से हुई थी छूट की शुरुआत
कोरोनाकाल से पहले तक 31 मार्च तक की ही मियाद संपत्तिकर जमा करने के लिए दी जाती थी. लेकिन, कोरोनाकाल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी. लिहाजा राज्य शासन ने उन्हें छूट प्रदान करते हुए संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल कर दी थी. इसका लाभ बड़ी संख्या में नागरिकों ने उठाया था. दो सालों तक इसी तरह समयसीमा में छूट दी जाती रही. वहीं इस बार स्थिति सामान्य है, इसके बाद भी लोग तय तिथि में टैक्स पटाने में असमर्थ रहे. तब उन्हें पुन: समयसीमा में छूट का लाभ दिया गया है.
आनलाइन भुगतान पर जोर
प्रदेश के कई जिलों व शहरों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है. इसे देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों, आयुक्तों व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जो पत्र जारी किया है, उसमें भी एहतियात बरतने की बात कही है. स्पष्ट किया गया है कि यदि नागरिक कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर भुगतान करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. वहीं कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्तिकर जमा करे तो ज्यादा अच्छा है. वहीं ऑनलाइन भुगतान के लिए नागरिकों को खासतौर से प्रेरित किया जाए.
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