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नेता प्रतिपक्ष चंदेल का बेटा दुष्कर्म के मामले में बरी, हाईकोर्ट ने इस आधार पर दिया फैसला

 Newsbaji  |  Sep 23, 2023 10:22 AM  | 
Last Updated : Sep 23, 2023 10:22 AM
हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश देने के साथ ही कोर्ट ने उसे इस आरोप से बरी कर दिया है. उसके खिलाफ एक तलाकशुदा मह‍िला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था. तब मामले की रिपोर्ट रायपुर में दर्ज की गई थी.

बता दें कि आदिवासी महिला से दुष्कर्म की शिकायत की थी. इसी साल 19 जनवरी को जांजगीर में कार्यरत एक आदिवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था और रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में 23 अगस्त को सुनवाई पूरी की गई. इसके साथ ही हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख ल‍िया था. वहीं अब निर्णय सुनाते हुए एफआईआर व जांच निरस्त करने का आदेश दिया है.

यह है पूरा मामला
मह‍िला ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर रायपुर के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि वह जांजगीर-चांपा जिले की रहवासी है. पलाश और उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी. साल 2018 के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हुई. फिर पलाश ने शादी का झांसा देकर उससे लगातार संबंध बनाए.

वहीं 2021 में जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो गर्भपात भी करा दिया. तभी से दोनों के बीच अनबन हो गई. इसके बाद उसने रायपुर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. चूंक‍ि मामला जांजगीर थाना क्षेत्र का था, लिहाजा रायपुर पुलिस ने जीरो में एफआईआर दर्ज कर इसकी कॉपी जांजगीर भेजी गई थी.

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