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रायपुर में अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे संपत्तिकर, समय पर टैक्स नहीं तो जुर्माना लगेगा

 Newsbaji  |  Mar 27, 2022 12:22 PM  | 
Last Updated : Jan 06, 2023 10:18 AM

रायपुर। प्रदेश के सभी नगर निगमों में संपत्तिकर वसूली जा रही है। इस बीच, रायपुर नगर निगम का संपत्तिकर जमा करने के लिए लोगों के पास 31 मार्च तक का समय है। इसके बाद लोगों को टैक्स पर पेनाल्टी यानी जुर्माना भी देना होगा। दरअलस, साल 2021-22 का संपत्तिकर वसूलने के लिए निगम के सभी जोन दफ्तर का राजस्व विभाग छुट्टियों के दिन भी खुला है। बड़ी संख्या में लोग जोन दफ्तर पहुंचकर टैक्स जमा कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों के पास आनलाइन टैक्स जमा करने की भी सुविधा है।

जानकारी के अनुसार नगर निगम ने अब यूपीआई और क्यूआर कोड से भी भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। इसलिए लोगों को टैक्स जमा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी जोन दफ्तरों में लोगों की भारी भीड़ है। लोगों का टैक्स जमा करने के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है। निगम अफसरों ने लोगों को ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक उन्हें हर हाल मंे टैक्स जमा करना होगा। इसके बाद जुर्माना वसूला जाएगा।

अब हर महीने यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी
रायपुर के बकायेदारों से नगर निगम संपत्तिकर के साथ अब सालभर के यूजर चार्ज की वसूली नहीं करेगा, बल्कि अब हर महीने इसकी वसूली महिला समूह करेगी। नए वित्तिय वर्ष में राजस्व विभाग पूर्व की तरह आम जनता से केवल संपत्ति कर के साथ जलकर,शिक्षाकर सहित अन्य कर ही वसूलेगा। वसूली के काम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लगाया जाएगा, जो घर-घर जाकर बकाया करों की वसूली करेंगी। नगर निगम को वर्तमान में 195 करोड़ रुपये संपत्तिकर, 55 करोड़ रुपये यूजर चार्ज और 25 करोड़ रुपये अन्य कर वसूलना बाकी है।

(TNS)

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