रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. इससे नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को फायदा होने वाला है. तहसीलदारों की तरह ही अब नायब तहसीलदार भी गजटेड अफसर कहलाएंगे और उन्हें वे सारे अधिकार दिए जाएंगे. जबकि डिप्टी कलेक्टर के पदों की भर्ती के दौरान अब 50 प्रतिशत सीटें रिक्त रखी जाएंगी, ताकि तहसीलदारों को प्रमोट कर उन्हें पदस्थ किया जा सके.
सीएम ने की घोषणा
इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है. इसमें उन्होंने कहा है कि नायब तहसीलदारों को राजपत्रित अधिकारी माना जाएगा. उन्हें वे सारे अधिकार दिए जाएंगे. बता दें कि ऐसे सरकारी अधिकारी जिनके नाम गजट में पेश किया जाता है, उन्हीं को गजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है. उनके सील-मुहर से सरकारी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन मान्य होता है. कलेक्टर के पास राजपत्रित अफसरों को निलंबित करने का अधिकार नहीं होता.
प्रमोशन में सीधा लाभ
तहसीलदार लंबे समय तक सेवा देने के बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत होते हैं. अब उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. दरअसल, अब जब भी डिप्टी कलेक्टर के पदों को भरा जाएगा तो कुल रिक्त सीट के मुकाबले 50 परसेंट सीटों पर ही नई भर्ती की जाएगी. शेष 50 प्रतिशत सीटें तहसीलदारों को प्रमोट कर भरी जाएंगी.
2 अफसर वर्ग खुश
राज्य सरकार की ओर से चुनावी साल में एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं. इसका सीधा लाभ प्रदेश के विभिन्न वर्ग के लोगों को हो रहा है. इसमें संविदा कर्मचारियों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में वृद्धि समेत कई घोषणाएं की गई हैं. वे बेहद खुश हैं. इसी कड़ी में अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रूप में 2 अफसर वर्गों को खुशी मिली है.
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