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महतारी वंदन योजना: विवाह पंजीयन नहीं कराया तो टेंशन की बात नहीं, दे सकते हैं स्वघोषणा शपथ पत्र, जानें डिटेल

 Newsbaji  |  Feb 05, 2024 04:10 PM  | 
Last Updated : Feb 05, 2024 04:10 PM
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन फार्म मिलने की शुरुआत हो गई है.
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन फार्म मिलने की शुरुआत हो गई है.

रायपुर. महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेशभर में फॉर्म भरने की शुरुआत आज सुबह से हो गई है. महिलाएं इसके लिए फॉर्म लेने और भरकर जमा करने पहुंच रही हैं. इस बीच आवश्यक दस्तावजों को लेकर असमंजस की स्थिति है. इसके लिए चिंता की बात नहीं. मसलन, विवाह पंजीयन नहीं कराया है तो भी स्वघोषणा शपथ-पत्र जमा किया जा सकता है. इसी तरह कई अन्य विकल्प हैं, जिससे दस्तावेजों की कमी आपके आवेदन और योजना का लाभ उठाने में बाधा नहीं बन सकेगी.

बता दें कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी. 5 फरवरी से सभी जिलों में ऑनलाईन फॉर्म व ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है. महिलाओं में योजना को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है. वे फॉर्म भर रही हैं और कुछ लोग जमा भी कर रही हैं. जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है.

राशन कार्ड है मोबाइल नंबर का विकल्प
महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती हैं.

विवाह पंजीयन की जगह स्वघोषणा
महिला के विवाहित होने के संबंध में सर्वप्रथम तो विवाह पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करने को कहा गया है. लेकिन यदि किसी ने विवाह पंजीयन नहीं कराया है और इसका प्रमाण-पत्र नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है. महिला हितग्राही अपना स्वघोषणा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं.

ये दस्तावेज करें संलग्न, भरें जानकारी

  • विवाह प्रमाण पत्र (नहीं है तो स्वघोषणा शपथ-पत्र)
  • राशन कार्ड
  • स्वयं एवं पति का आधार कार्ड
  • मतदाता परिचय पत्र
  • निवास प्रमाण
  • ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
  • यदि हो तो स्वयं का व पति का पैन कार्ड
  • विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता के लिए समाज या कोर्ट द्वारा जारी पत्र
  • स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र

यह है योग्यता
राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी. आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र हैं.

सामाजिक पेंशन तो मिलेगी अंतर की राशि
पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा. सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपये से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा.

यहां करें ऑनलाइन आवेदन
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in व मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. हालांकि इसके लिए ऑफलाइन पंजीयन जरूरी है.

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