रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने दल्लीराजहरा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) भूपेंद्र वार्डेकर को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया है. वार्डेकर की पदस्थापना कोंडागांव नगर पालिका में प्रभारी सीएमओ के रूप में थी, जहां अध्यक्ष कक्ष के रिनोवेशन और फर्नीचर खरीदी में व्यापक स्तर पर अनियमितता पाई गई. शासन ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है.
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे समय-सीमा के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करें. इसके तहत आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर संबंधित विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है. राज्य शासन ने इस कार्रवाई को नगर पालिका प्रशासन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम बताया.
जगदलपुर रहेगा मुख्यालय
निलंबन के दौरान वार्डेकर का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय, जगदलपुर में निर्धारित किया गया है. इस दौरान उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्राप्त होगी. शासन ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक वे अपने पूर्ववर्ती पद के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे.
नपा में वित्तीय अनियमितताओं पर सख्ती
सरकार ने इस कार्रवाई को नगर निकायों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त संदेश करार दिया है. हाल के वर्षों में नगर पालिकाओं में वित्तीय अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें निर्माण कार्य, खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी शामिल रही है. शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि अन्य नगर पालिका अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.
आगे की कार्रवाई पर टिकी नजरें
इस मामले में शासन द्वारा आगे की जांच रिपोर्ट आने के बाद अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं. यह भी संभावना जताई जा रही है कि वार्डेकर पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, यदि उनके विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं.
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