रायपुर। निलंबित एडीजी जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था।
गुरुवार दोपहर उनकी जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील आशुतोष पांडेय ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक सीनियर IPS को नियम विरुद्ध तरीके से केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रावधान के अनुसार किसी भी IPS अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया था।
बताया जा रहा है कि, चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस की जल्दी सुनवाई करने का आदेश दिए थे। लेकिन तीन माह से ज्यादा समय से जमानत याचिका लंबित है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस दीपक तिवारी ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।
नोयडा से हुई थी गिरफ्तारी
जीपी सिंह को EOW की टीम ने 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद से जीपी सिंह जेल में है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। इस दौरान जमानत देने के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।
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