बिलासपुर. शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के गबन के आरोप में संयुक्त संचालक शिक्षा, बिलासपुर संभाग ने विकासखंड मालखरौदा की स्रोत समन्वयक सविता त्रिवेदी को निलंबित कर दिया है. सविता का मूल पद प्रधान पाठक है. कलेक्टर सक्ती ने इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया.
कलेक्टर सक्ती ने 12 दिसंबर 2024 को अपने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया था कि सविता त्रिवेदी ने करोड़ों रुपये की आर्थिक अनियमितता की है. प्रारंभिक जांच में सविता को दोषी पाया गया. इस मामले को गंभीर मानते हुए लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजी गई थी.
सविता त्रिवेदी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. उनका यह कृत्य विभागीय नियमों के तहत गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. आरोप तय होने के बाद सविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सक्ती तय किया गया है.
निलंबन आदेश के अनुसार, सविता त्रिवेदी को निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान रहेगा. यह भत्ता नियमों के अनुसार दिया जाएगा. अधिकारी इस दौरान अपने मुख्यालय से बाहर जाने के लिए अनुमति लेने की पाबंद रहेंगी.
यह मामला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जांच तेज की जाएगी और अन्य जिम्मेदारों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जाएगी. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.
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