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तहसीलदार के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में एफआईआर का आदेश, दस्तावेजों में हेराफेरी की हुई है पुष्टि

 Newsbaji  |  Aug 11, 2024 03:06 PM  | 
Last Updated : Aug 11, 2024 03:06 PM
रायगढ़ के कापू थाने में दर्ज होगी एफआईआर.
रायगढ़ के कापू थाने में दर्ज होगी एफआईआर.

रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज‍िले में कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार लीलाधर चंद्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. अब उन पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ न्यायालय ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है. रायगढ़ के जेएमएफसी कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चंद्रा पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस निर्देश के बाद कापू थाने में चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?
चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर कापू तहसील में जमीन बंटवारे के एक मामले में एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की. उन्होंने एक ही मामले में दो अलग-अलग आदेश जारी किए. चंद्रा के तमनार तहसील में तबादले के बाद भी उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग कर कापू तहसील कार्यालय में रात को दस्तावेजों में बदलाव कराया. चंद्रा ने पहले जारी आदेश को पलटते हुए नए आदेश को फाइल में दर्ज करवा दिया.

पीड़ित पक्ष का ये दावा
पीड़ित पक्ष ने इस धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए कोर्ट में दस्तावेज पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे नायब तहसीलदार ने शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी की. पीड़ित ने अपने वकील के माध्यम से दोनों आदेशों की प्रतियां कोर्ट में प्रस्तुत कीं, जिसमें एक आदेश चंद्रा के तबादले से पहले का और दूसरा तबादले के बाद का था. वकील ने कोर्ट को बताया कि कैसे चंद्रा ने अपने पद का दुरुपयोग कर दस्तावेजों में कूटरचना की.

कोर्ट ने जारी किया आदेश
जेएमएफसी कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद नायब तहसीलदार लीलाधर चंद्रा के खिलाफ चारसौबीसी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. इस आदेश के तहत कापू थाने में चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज होगा. एसपी रायगढ़ ने भी कोर्ट के आदेश के बाद कापू थाना प्रभारी को तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश की प्रति भी थाना प्रभारी को भेज दी गई है.

चंद्रा के खिलाफ ये विवाद भी जुड़े
इससे पहले भी लीलाधर चंद्रा विवादों में रह चुके हैं. उनके खिलाफ एसडीएम कोर्ट में एक अन्य मामला भी लंबित है, जिसमें विनोद गुप्ता विरुद्ध प्रमोद गुप्ता एवं अन्य का प्रकरण शामिल है. राज्य सरकार ने हाल ही में उनका तबादला बस्तर जिले में किया था, जहां उनकी पदस्थापना हुई है.

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