रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। बिद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नियामक आयोग की ओर से जारी नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं की दर में 10 पैसे और अन्य उपभोक्ताओं की दर में 15 पैसे की बढौतरी कर दी गई है। दरअसल पावर कंपनी ने बिजली की कीमतों को लेकर विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा था।
विद्युत नियामक आयोग का कहना है कि बिजली कंपनी ने एक हजार 4 करोड़ की घाटे का प्रस्ताव भेजा था। नियामक आयोग ने 386 करोड़ ही मान्य किया और फिर 2.31 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी है। इस वृद्धि के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट और इंडस्ट्री और कर्मिशियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढोत्तरी की गई है। पावर कंपनी के प्रस्ताव पर आयोग ने सुनवाई की। जिसके बाद बिजली दर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान आदेश के प्रमुख बिंदु
- घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
- अन्य सभी विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
- 220 केवी और 132 केवी के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों में 05 पैसे प्रति यूनिच की वृद्धि की गई है।
- एचवी-5 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पोहा और मुरमुरा मिल को वर्तमान टैरिफ में ऊर्जा प्रभार में 05 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी प्रावधान को एलवी-5 श्रेणी के पोहा एवं मुरमुरा मिल पर लागू करते हुए उन्हें भी 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।
उपभोक्ता पर क्या पड़ेगा असर
बिजली की पिछली दर 5 किलोवॉट तक 3.60 रुपया प्रति यूनिट थी। 101 से 200 यूनिट तक 3.80 रुपया प्रति यूनिट की दर का स्लैब था। 5 से 10 किलोवॉट तक 201 से 400 यूनिट तक 5.20 रुपया प्रति यूनिट और 401 से 600 यूनिट तक 6.20 रुपया प्रति यूनिट की दर थी। नये टेरिफ के मान से घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर 10 रुपए अधिक देने होंगे। एक हजार यूनिट खर्च पर यह रकम 100 रुपया तक पहुंच जाएगी। आयोग ने स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की है।
कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता
गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी। किसानों के खेतों में लगे विद्युत पंपों और खेतो की रखवाली के प्रयोजनार्थ पंप कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के समीप 100 वाट के बार की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आय़ोग द्वारा 100 वाट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करने वाली संस्था छूट बरकरार
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा और उत्तर क्षेत्र प्राधिकरण में संचालित नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 07 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है।
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