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नए कानून का असर, टाइमलाइन का पालन नहीं करने वाला TI सस्पेंड, दुष्कर्म का आरोपी कांग्रेस नेता अरेस्ट, जानें डिटेल

 Newsbaji  |  Jul 11, 2024 01:34 PM  | 
Last Updated : Jul 11, 2024 01:34 PM
महासमुंद जिले में टीआई को सस्पेंड किया गया है.
महासमुंद जिले में टीआई को सस्पेंड किया गया है.

महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नए आपराधिक कानून के तहत समयसीमा का पालन नहीं करने पर कोमाखान टीआई शैलेंद्र नाग को निलंबित कर दिया गया है. एसपी आशुतोष सिंह ने इस संबंध में कार्रवाई की पुष्टि की है. इस मामले में कांग्रेस नेता उत्तम राणा पर एक महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था.

बता दें कि महिला ने उत्तम राणा के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में आवेदन दिया था. लेकिन टीआई शैलेन्द्र नाग ने समय सीमा का पालन करते हुए अपराध दर्ज करने में देरी की. नए कानूनों के अनुसार, पुलिस को ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करनी होती है. इस मामले में टीआई की लापरवाही के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

नए कानून की ये हैं प्रमुख बातें

  • एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा: नए कानूनों के तहत, दुष्कर्म जैसे मामलों में प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी करनी होती है और एफआईआर तीन दिनों के भीतर दर्ज करनी होती है. पुराने कानूनों में इस तरह की समय सीमा नहीं थी, जिससे न्याय में देरी होती थी.
  • चिकित्सा जांच रिपोर्ट: दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की चिकित्सा जांच रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पुलिस थाने और कोर्ट में जमा करनी होगी.

  • फॉरेंसिक साक्ष्य: सात साल या उससे अधिक सजा के अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी.
  • अदालती कार्यवाही में तेजी: अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने की समस्या को खत्म करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की समय सीमा तय की गई है.

मामले की जांच जारी
गुरुवार को कांग्रेस नेता उत्तम राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. महिला ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया. पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटा रही है.

एसपी ने कहा
एसपी आशुतोष सिंह ने बताया कि टीआई शैलेन्द्र नाग को निलंबित करना एक आवश्यक कदम था, ताकि नए कानूनों के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इन कानूनों का सख्ती से पालन करेगा और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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