बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में अहम मुद्दे उठाए गए. बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को स्पष्ट निर्देश दिए. अदालत को बताया गया कि नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करने में अभी दो साल का समय लगेगा. कोर्ट ने इस देरी को अत्यधिक बताते हुए नाराजगी व्यक्त की और एएआई से स्पष्ट विवरण पेश करने को कहा.
डीवीओआर की आपूर्ति में देरी पर उठे सवाल
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए आवश्यक उपकरण डीवीओआर (डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज) दक्षिण कोरिया से मंगाया जा रहा है. कोर्ट ने सवाल किया कि यह उपकरण कब तक बिलासपुर पहुंचेगा और इसे स्थापित करने में कितना समय लगेगा. चीफ जस्टिस ने एएआई को हलफनामे के माध्यम से सटीक जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह जानकारी अगले सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए.
याचिकाकर्ता ने देरी पर जताई आपत्ति
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट में बताया कि पहले भी नाइट लैंडिंग से संबंधित उपकरणों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि एएआई ने बार-बार समय सीमा बढ़ाई है, जिससे हवाई सेवा में देरी हो रही है. यह मुद्दा न केवल यात्रियों की असुविधा का कारण बन रहा है, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है.
कोर्ट ने दिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश
डिवीजन बेंच ने एएआई से कहा कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करने और डीवीओआर की स्थापना के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय विकास के लिए एयरपोर्ट के उन्नयन को जल्द से जल्द पूरा करना आवश्यक है. यह निर्देश दिया गया कि डीवीओआर के अलावा अन्य तकनीकी उपकरणों की स्थिति और उनकी आपूर्ति के बारे में भी जानकारी दी जाए.
हवाई सुविधा विस्तार में तेजी लाने की अपील
अदालत ने नाइट लैंडिंग सुविधा और अन्य हवाई सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे बुनियादी कार्यों में दो साल का समय लगना जनता के हितों के खिलाफ है. एएआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि तकनीकी प्रक्रियाओं में देरी न हो और बिलासपुर एयरपोर्ट जल्द से जल्द पूर्ण कार्यात्मक बनाया जाए. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि समय सीमा का पालन न करने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.
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