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दुर्ग की बहुचर्च‍ित जैन दंपती हत्याकांड पर बड़ा अपडेट, आरोपी बेटे की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला

 Newsbaji  |  Dec 02, 2023 06:10 PM  | 
Last Updated : Dec 02, 2023 06:10 PM
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जैन दंपती हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जैन दंपती हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग में हुए जैन दंपती हत्याकांड मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. मामले के मुख्य अभियुक्त व जैन दंपती के पुत्र संदीप जैन की फांसी की सजा को कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है. इससे पहले दुर्ग के जिला कोर्ट ने उसे फांसी की सजा मुकर्रर की थी.

बता दें कि दुर्ग पुलिस की दर्ज एफआइआर के मुताबिक एक जनवरी 2018 को संदीप जैन ने दुर्ग के गंजपारा स्थित मकान में अपने पिता रावलमल जैन और मां सुरजा बाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले की सुनवाई दुर्ग जिला कोर्ट ने की थी. इसमें आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी. बाद में संदीप ने फैसले को चुनौती देते हुए अपने वकील नके माध्यम से  हाई कोर्ट  में याचिका दायर की थी.

याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस इनके चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच में हुई. अंतिम सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. वहीं अब इस पर फैसला सुनाया है. इसमें अभियुक्त संदीप जैन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है.

इसलिए की थी वारदात
पुलिस ने मामले में आरोपी संदीप से पूछताछ की थी. इसमें उसने बताया कि उसके पिता रूढ़ीवादी विचारधारा के थे. उन्हें संदीप के महिला मित्रों से मिलना पसंद नहीं था. इसी के चलते वे कई बार उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे चुके थे. ऐसे में उसे डर था कि उसे संपत्ति से बेदखल न कर दे और उसने ये कदम उठाया था.

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