रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उद्योगों और माइंस में चलने वाले वाहनों में बायो डीजल के साथ-साथ अन्य राज्यों की रिफाइनरी से बिना अनुमति के डीजल मंगाकर अवैध बिक्री का खेल जोरों पर है. इस खेल के तहत 15 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा कमाने गुजरात रिफाइनरी से मंगाए गए 34 केएल डीजल लोड टैंकर को खाद्य विभाग ने जब्त किया है. इस टैंकर में 26 लाख रुपये का अवैध डीजल लोड था.
कलेक्टर के निर्देश पर जांच
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में बिना अनुज्ञा के पेट्रोल डीजल का अवैध कारोबार करने वाले संस्थानों के विरुद्ध जांच की जा रही है. खाद्य अधिकारी ने बताया कि घरघोड़ा तहसील में स्थित कलिंगा कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डीजल (एचएसडी बीएस-वीआई) के अवैध विक्रय हेतु गुजरात के जामनगर रिफाइनरी से मंगाए गए 34 केएल डीजल लोड टैंकर (क्रमांक जीजे-12 बीएक्स 9751) को जब्त किया गया है.
बिना लाइसेंस खरीदी-बिक्री
जांच में पाया गया कि कलिंगा कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एमएस/एचएसडी का क्रय-विक्रय बिना लाइसेंस के किया जा रहा है. यह डीजल तलईपाली कोल माइनिंग में लगे वाहनों को सप्लाई किया जाता था. जांच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त मंगाए गए 34 केएल डीजल का कुल क्रय मूल्य 26 लाख 86 हजार 536 रुपये है, जो कि प्रति लीटर 79 रुपये है, जबकि घरघोड़ा क्षेत्र में इसका विक्रय मूल्य लगभग 94.24 रुपये प्रति लीटर है. इससे 15 रुपये प्रति लीटर का अवैध लाभ लिया जा रहा था.
कानूनी कार्रवाई
कलिंगा कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ में प्रस्तुत किया गया है.
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