बिलासपुर. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर (KTU Raipur) के कुलपति (VC) बदलेव भाई शर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पदोन्नति के एक मामले में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. ये नोटिस विवि के जनसंचार विभागाध्यक्ष डॉ. शाहिद अली द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है.
पत्रकारिता विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली ने यूजीसी के कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन दिया था. उनके आवेदन का दरकिनार करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की. तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने 29 जून 2022 को याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय और सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आदेश जारी किया.
इसमें कहा गया था कि डॉ. शाहिद अली की पदोन्नति के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन का निराकरण 90 दिनों के अंदर किया जाए और फिर इस बारे में कोर्ट को अवगत भी कराया जाए. लेकिन, 90 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी न तो डॉ. शाहिद अली को पदोन्नति दी गई और न अभ्यावेदन पर कोई प्रक्रिया ही पूरी की गई. तब उन्होंने हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी.
अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है और इस बार कड़ा पत्र लिखते हुए नोटिस जारी कर कुलपति से कहा है कि क्यों न कोर्ट की अवमानना के मामले में आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही उन्हें जवाब पेश करने के लिए कहा गया है.
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