रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस का विकली ऑफ एक बार फिर शुरू हो गया है. इसे लेकर पीएचक्यू ने परिपत्र जारी कर नियम एवं शर्तें सार्वजनिक कर दिए हैं. मैदानी इलाकों में आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी. जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए अलग व्यवस्था की गई है.
नियमों को देखें तो नक्सल इलाकों में साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाएगा. इसकी जगह पर 3 महीने में एकमुश्त 8 दिनों की छुट्टी दी जाएगी. बता दें कि दिन का साप्ताहिक अवकाश शुरुआती तौर पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाएगा.
इन पर नहीं होगा लागू
नाइट ड्यूटी के बाद छुट्टी
परिपत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि थानों में पदस्थ पुलिसकर्मियों को नाइट ड्यूटी के बाद छुट्टी मिलेगी. ड्यूटी के बाद वे पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार ले सकेंगे. मतलब ये कि नाइट ड्यूटी करने के बाद उसे उस दिन और अगले दिन की प्रातः गणना तक उपस्थिति से छूट मिलेगी. यानी छुट्टी नाइट ड्यूटी के बाद शुरू हुए दिन से अगले दिन प्रातः गणना/रोलकॉल तक के लिए रहेगी. इसके लिए रोस्टर जारी किया जाएगा.
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