बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मरवाही नगर पंचायत की मनोनीत परिषद को भंग करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए. इस मामले में मरवाही ग्राम पंचायत की सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह निर्णय आया है.
बता दें कि मरवाही सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर पंचायत की मनोनीत परिषद की वैधता को चुनौती दी थी. इस याचिका में उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर, नवनियुक्त अध्यक्ष किशन ठाकुर और आठ अन्य परिषद सदस्यों को पक्षकार बनाया था. प्रियदर्शनी ने दावा किया कि नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई, जिससे पंचायत की स्वायत्तता प्रभावित हुई.
राज्य शासन ने मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नई नगर पंचायत का गठन किया था. इसके तहत मरवाही नगर पंचायत का अध्यक्ष भाजपा नेता किशन ठाकुर को बनाया गया और आठ अन्य सदस्यों को मनोनीत किया गया. लेकिन इस प्रक्रिया में इन ग्राम पंचायतों के सरपंचों को शामिल नहीं किया गया. इस कदम के खिलाफ प्रियदर्शनी नहरेल ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत के गठन को गैर-कानूनी बताया और इसे रद्द करने की मांग की.
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि नगर पंचायत गठन की प्रक्रिया में त्रुटियां थीं. 16 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने 27 जून को जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि नई परिषद का गठन जल्द से जल्द किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनोनयन प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं किया गया, जिससे यह निर्णय लिया गया.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नई नगर पंचायत परिषद का गठन करे. तब तक, वर्तमान समिति ही नगर पंचायत के कार्यों को देखती रहेगी. इस फैसले से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार मिलेंगे और क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यों में उनकी भूमिका सुनिश्चित होगी.
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