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छत्तीसगढ़ में ईडी के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, इन्हें लगा झटका, जानें डिटेल

 Newsbaji  |  Apr 21, 2023 05:53 PM  | 
Last Updated : Apr 21, 2023 05:53 PM
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया है.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दायर की गई तीन याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया है. इसके साथ ही याचिका दायर करने वाले वे लोग जिनके यहां छापा पड़ा था व ईडी ने जिनसे बयान दर्ज किया था, उन्हें बड़ा झटका लगा है.

बता दें कि हाईकोर्ट में अभिषेक सिंह, पिंकी सिंह और निकेश पुरोहित ने याचिका दायर की थी. इसमें तीनों ने कहा था कि ईडी के अफसरों ने उन्हें प्रताड़ित करते हुए और दबाव बनाकर उनसे बयान दर्ज किया है. लिहाजा इस बयान को शून्य घोषित किया जाए. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाया गया.

हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा
हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि मौजूदा समय में कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि इन्हें स्वीकार किया जाए. इसलिए याचिका खारिज की जाती है. हालांकि याचिका में मानहानि को लेकर जो बात कही गई थी, उस पर कहा गया है कि याचिकाकर्ता इसे लेकर सत्र न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकते हैं.

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