रायपुर. शराब घोटाले के प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी है. अनवर ढेबर को जुलाई में मेडिकल आधार पर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन जांच में यह साबित हुआ कि उनके द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट गलत थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से घोटाले के मामले में नया मोड़ आ गया है.
मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी जमानत
जुलाई में किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की समस्याओं का हवाला देकर अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत प्राप्त की थी. उन्होंने अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति का तर्क दिया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. हालांकि बाद में यह पाया गया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सही नहीं थी.
डीकेएस अस्पताल के डॉक्टर पर गिर चुकी है गाज
मेडिकल रिपोर्ट विवाद के केंद्र में राजधानी रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एक गैस्ट्रो सर्जन आ गया. जांच में पता चला कि उसने अनवर ढेबर के लिए गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी. इस कारण सरकार ने उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई. यह कदम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है.
इलाज के बहाने जेल से बाहर आए थे ढेबर
8 जून को अनवर ढेबर को इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल ले जाया गया था. इसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी. हालांकि जांच में यह स्पष्ट हो गया कि इस रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत को रद्द कर दिया है.
शराब घोटाले की जांच में आई तेजी
अनवर ढेबर की जमानत रद्द होने के बाद छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में तेजी आने की संभावना है. सरकार की ओर से घोटाले से जुड़े हर व्यक्ति पर कार्रवाई का संकेत दिया गया है. इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट घोटाले ने कानून व्यवस्था के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संतुलित किया गया है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 7 को आएंगे छत्तीसगढ़, इन दो कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत
रूंगटा क्रिकेट अकादमी का होगा भव्य उद्घाटन: जोंटी रोड्स करेंगे शुभारंभ
अब आपस में भिड़ रहे नक्सली, साथियों ने 25 लाख के इनामी को उतारा मौत के घाट
Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft