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राज्य सरकार के 215 अफसरों के तबादले हाई कोर्ट ने किए निरस्त, ये दिया गया था तर्क

 Newsbaji  |  Mar 15, 2024 04:14 PM  | 
Last Updated : Mar 15, 2024 04:14 PM
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अफसरों के ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अफसरों के ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के 215 प्रशासनिक अफसरों के तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है. राज्य सरकार ने ये आदेश केंद्रीय चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में लिखे पत्र के बाद जारी किया था. जबकि आयोग ने बाद में स्पष्टीकरण पत्र भी लिखा था.

राज्य सरकार ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भूअभिलेख, सहायक अधीक्षक भूअभिलेख और जनपद पंचायत सीईओ (ट्रायबल विभाग) समेत कुल 215 अफसरों का ट्रांसफर करने आदेश बीते 23 फरवरी को जारी किया था. दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस दिन एक पत्र जारी किया था. बाद में 27 फरवरी को पुन: आयोग ने एक अन्य पत्र जारी ‍क‍िया और पिछले पत्र के आदेश को लेकर स्पष्ट किया था.

तब अलग-अलग अफसरों की ओर से कुल 60 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं. सभी की सुनवाई एक साथ की गईं. वहीं अफसरों ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण में कहा है क‍ि लोकसभा चुनाव में तीन साल के कार्यकाल का नियम केवल रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर पर लागू होता है.

जबकि राज्य सरकार ने आयोग के पूर्व निर्देश के अनुरूप आदेश जारी कर दिया था. अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आदेश जारी किया है. इसमें सभी ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई है.

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