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CG Election 2023: शाम 5 बजे के बाद बैंकों के कैश वैन नहीं चल सकेंगी, फ्लाइट्स की भी होगी जांच

 Newsbaji  |  Aug 26, 2023 02:37 PM  | 
Last Updated : Aug 26, 2023 02:37 PM
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रायपुर में पत्रवार्ता को संबोधित किया.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रायपुर में पत्रवार्ता को संबोधित किया.

रायपुर. CG Election 2023: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रायपुर पहुंचे हैं. यहां राजनीतिक दलों व अफसरों के साथ निर्वाचन संबंधी बैठक की. इसके बाद एक निजी होटल में उन्होंने प्रेसवार्ता को संबोधित किया. इसमें उन्होंने कई जरूरी गाइडलाइन की जानकारी दी. कहा कि बैंकों के कैश वैन शाम 5 बजे तक ही चल सकेंगी. इसी तरह इस बार चार्टर्ड समेत सभी प्रकार के फ्लाइट्स की भी जांच की जाएगी, ताकि अवैध तरीके से नकदी लाने-ले जाने का काम न हो.

ये बिंदु भी रहे अहम

  • स्लोगन: "वोट दे बर ये बार जाबो जी चुनई तिहार मनाबो जी"
  • 11 सितंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम: राज्य में 1.97 करोड़ मतदाता हैं, राजनीतिक दलों व विभागों के साथ बैठक हुई. राजनीति दलों की मांग है कि मतदाता पुनरीक्षण 31 अगस्त से आगे बढ़ाई जाए ताकि नाम जुड़वाने के काम और हो सकें. नाम जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक फार्म लिए जा सकेंगे. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन  4 अक्टूबर को क‍िया जाएगा.
  • 18 साल से पहले जुड़वा सकेंगे नाम: राज्य में मतदाताओं का लिंगानुपात 1003 है. 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरा करने वाला युवा भी मतदान कर सकेंगे, यह इस तरह की पहली बार की गई व्यवस्था है. 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा पहले से आवेदन दे सकेंगे.
  • पहली बार घर बैठे मतदान: छत्तीसगढ़ में पहली बार 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग घर बैठे मतदान कर सकेंगे. 40% दिव्यांगों को भी यह सुविधा दी जा सकेगी.
  • 5 दिन में फार्म 20 अनिवार्य: राज्य में पहली बार प्रत्याशी के नामांकन के 5 दिन के भीतर फार्म-20 भरना होगा.
  • अवैध लेनदेन पर नजर: छग विधानसभा में पहली बार सी-विजिल एप का उपयोग होगा. नकदी, शराब, ड्रग्स आदि के आदान-प्रदान पर रोक लगाने के लिए कारगर होगा. शिकायत पर लोकेशन के आधार पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई होगी. चेक पोस्ट पर बात हो रही है और विभागों को कहा गया है कि सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके.
  • फ्लाइट्स की होगी जांच: पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी विमानों की भी जांच होगी. इसमें चार्टर्ड विमानों पर भी नजर रखी जाएगी.
  • कैश मूवमेंट पर नजर: कैश मूवमेंट को लेकर बैंकों पर नजर रखी जाएगी और कैश वैन बिना डिटेल के आगे नही बढ़ सकेंगी. शाम पांच बजे के बाद कैश वैन मूवमेंट नहीं हो सकेंगे.
  • फेक न्यूज पर रोक: फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा और सोशल मीडिया सेल भी गठित होगा.
  • कलेक्टर रखेंगे सीधी निगरानी: सभी कलेक्टर व एसपी को निर्देश दिया गया है कि व्यवस्था बनाएं, लेकिन अधिकार का दुरूपयोग भी न हो. जहां-जहां कम वोट वाले बूथ हैं वहां कलेक्टर स्वयं निगरानी करेंगे.
  • मतदान की छुट्टी पर मजदूरी: मतदान के दिन वोट करने पर तनख़्वाह या मजदूरी दर देने का नियम रहेगा. यह अवकाश पर भी लागू होगा.
  • संवेदनशील बूथों पर नजर: बस्तर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा में कमी नहीं होगी.
  • घोषणा-पत्र निराधार तो नहीं: घोषणा पत्र में लुभावने वादों पर कहा कि जनता को सुविधाएं देने के लिए राजनीतिक दलों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उन्हें बताना होगा कि जो सुविधाएं दी जाएंगी कि कितने लोगों को मिलेगी. इसके लिए राशि कहां से आएगी यह पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को बतानी होगी.

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