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युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय कैबिनेट से पास, उद्योगों को भी बड़ी राहत, जानें- भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले

 Newsbaji  |  Feb 20, 2023 03:32 PM  | 
Last Updated : Feb 20, 2023 03:40 PM
सीएम भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई है.
सीएम भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई है.

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई है. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. खास ये कि सीएम की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय को कैब‍िनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा बंद एवं बीमार उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है. यह एक नवंबर 2019 के बाद बंद एवं बीमार हुए विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी.

आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में कई योजनाओं को मूर्तरूप देने का निर्णय लेते हुए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. इसके तहत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसी तरह तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है. बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन भी इसमें शामिल है.

आईटीआई का उन्नयन, शुरू होंगे एडवांस्ड कोर्स
कैबिनेट बैठक में टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया. इसके तहत छत्तीसगढ़ के 36 आईटीआई के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे आईटीआई संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर व वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे.

गोठानों के लिए ये फैसला
गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपये की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. इसी तरह नगरीय निकाय के गोठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपये की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नगरीय निकाय के गोठानों को गोबर क्रय हेतु प्रदाय राशि से किया जाएगा और शेष उपलब्ध राशि का उपयोग गोबर बिक्री के लिए रिवाल्विंग मनी के रूप में किए जाने तथा वर्मी कम्पोस्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए जिला कलेक्टर के अनुमोदन से गोठान परिसर में अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से गोदाम निर्माण का निर्णय लिया गया.

ये भी महत्वपूर्ण-

  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया.
  • छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन. राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव देगा.
  • छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवां सत्र माह मार्च-2023 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन.

 

  • छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत ( उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन.
  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट प्रदाय करने का निर्णय.
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय.
  • मालयानों से एकमुश्त (जीवनकाल/वैकल्पिक) कर उद्ग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अन्त्योदय व प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपये प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय.

 

  • नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न भू-उपयोग के लिए आवंटित भूमि/ बिल्टअप स्पेस पर आबंटियों से शेष प्रीमियम अदायगी पर अधिरोपित ब्याज एवं सरचार्ज में छूट देने वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय.
  • मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता व अविवाहित पुरुष और महिला को शामिल करने का निर्णय, पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई.
  • मंत्रालय के लिए प्रमुख सचिव/सचिव का एक अस्थायी असंवर्गीय पद के निर्माण निर्णय.
  • छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक / अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छ.स.बल (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय के एक नवीन असंवर्गीय पद को अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए सृजन का अनुमोदन आदि शामिल हैं.

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