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18 रुपये के बोतलबंद पानी को 75 रुपये में बेचा, अब 2 होटलों को लगा 11-11 हजार का फटका

 Newsbaji  |  May 14, 2023 11:17 AM  | 
Last Updated : May 14, 2023 02:05 PM
बोतलबंद पानी की मनमानी कीमत वसूल करने की मिली सजा.
बोतलबंद पानी की मनमानी कीमत वसूल करने की मिली सजा.

बिलासपुर. बड़े होटलों द्वारा सर्विस चार्ज के नाम पर मनमानी करने का नतीजा ब‍िलासपुर में सामने आया है. यहां दो होटलों में 18 रुपये एमआरपी के बोतलबंद पानी को ग्राहकों को 75 रुपये प्लस जीएसटी लगाकर बेचा जा रहा था. लेकिन, इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में हो गई. फिर क्या था, दोनों होटलों के खिलाफ 10-10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और एक-एक हजार वाद व्यय लगाकर कुल 11-11 हजार रुपये ग्राहकों को देने का आदेश हुआ है.

 बता दें कि बिलासपुर के होटल हैवंस पार्क में में सोडा वाटर पर एमआरपी 18 लिखा था. अन्य ग्राहकों की तरह कस्टमर अश्वनी जायसवाल से 75 रुपये के साथ ही जीएसटी अलग से चार्ज किया था. बिल लेकर अश्वनी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर दी. वहां मामले की सुनवाई हुई. अंतत: आयोग ने फैसला अश्वनी जायसवाल के पक्ष में सुनाते हुए होटल हैवंस पार्क को आदेश दिया है कि जुर्माना और मानसिक क्षतिपूर्ति मिलाकर वह उपभोक्ता को 10 हजार रुपये दे, इसके साथ एक हजार रुपये वाद व्यय के देने होंगे. कुल मिलाकर 11 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.

आनंदा इंपीरियल के मामले में भी यही निर्णय
कुछ इसी तरह की शिकायत होटल आनंदा इंपीरियल के खिलाफ कस्टमर रूपेश श्रीवास्तव ने किया था. उसे जील कंपनी का बोतलबंद पानी 30 रुपये वसूल किया गया था, जबकि उसमें भी एमआरपी 10 रुपये अंकित था. इस मामले में भी 11 हजार रुपये का फटका होटल संचालक को लगा है.

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